हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में एकमुश्त निपटान योजना के तहत अभी तक बकाया कर जमा नहीं करा सके व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए यह राहत भरा फैसला है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने योजना को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। ऐसे में अब अगले दो महीने में बकाया कर जमा किया जा सकेगा।
दो महीने के लिए बढ़ाई योजना
प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने से पहले के पुराने टैक्स विवादों और बकाया वसूली के मामलों को खत्म करने के लिए एक जून को एकमुश्त निपटान योजना लागू की थी, जो 28 सितंबर को खत्म हो गई। ऐसे में बड़ी संख्या में करदाता योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। इसलिए अब प्रदेश सरकार ने इस योजना को दो महीने के लिए बढ़ाया है।
ब्याज और पेनल्टी मानी जाएगी माफ
इस योजना के तहत व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को जीएसटी लागू होने से पहले के सात पुराने कर कानूनों से जुड़े मामलों में टैक्स, ब्याज और जुर्माने में छूट दी जाएगी। ऐसे में जिन व्यापारियों का किसी एक असेसमेंट वर्ष में कुल बकाया एक लाख रुपये तक है, उनका पूरा टैक्स, ब्याज और पेनल्टी स्वतः माफ मानी जाएगी।











