सरकार ने किआ Central Excise (संशोधन) Act, 2025 को अधिसूचित, जिसमे तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है।
पहले सिगरेट पर प्रति 1,000 छड़ों पर ₹200-₹735 उत्पाद शुल्क लगया जाता था, जिसको बढ़ाकर ₹2,700–₹11,000 प्रति 1,000 कर दिया गया है।
सिगार, हुक्का तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे उत्पादों का शुल्क भी भड़ा दिआ गया है।
सरकार ने यह कानून लोगो के स्वस्थ को मद्देनजर रखकर लाया है कि जिससे तंबाकू का सेवन कम हो और लोग स्वस्थ रहे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह “सेस” नहीं बल्कि “उत्पाद शुल्क” है, और इस बढ़े हुए शुल्क का कुछ हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
By: Lokmattimes.com
