उत्तराखंड की धामी सरकार ने व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के निरंतर संचालन को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है।
व्यापारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित
इस मंजूरी के बाद यह योजना अब 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक संचालित होगी। बता दें कि राज्य कर विभाग की इस योजना के जरिए व्यापारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
आर्थिक संबल उपलब्ध कराना उद्देश्य
राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आयुक्त, राज्य कर को पत्र भेजकर स्वीकृति की जानकारी दी है। इस पत्र में पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में योजना को एक साल तक आगे संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है।











