राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर प्रयासरत है। सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली सरकार इस बार नए नियम लागू करने जा रही है। जो हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। बता दें कि इसका असर पार्किंग, ऑफिस आने-जाने और निर्माण कार्यों पर भी पड़ेगा।
पार्किंग होगी महंगी
इन नए नियमों के तहत निजी वाहनों का इस्तेमाल कम कराने के लिए दिल्ली के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा शुल्क दोगुना किया जाएगा। बता दें कि यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रहेगी। हालांकि, DMRC के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थल इस बढ़ोतरी से बाहर रहेंगे। बता दें कि इसका मकसद मेट्रो और पार्क-एंड-राइड जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देना है।
ऑफिस जाने वालों के लिए नए नियम
इसके अलावा प्रदूषण के साथ-साथ पीक ऑवर ट्रैफिक घटाने के लिए भी नए नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकारी दफ्तरों के समय अलग-अलग किए गए हैं। इन नए नियम के तहत MCD के ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। जबकि GNCTD के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 630 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकतम 50% कर्मचारी ही फिजिकल रूप से काम करेंगे। वहीं अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। जरूरी और आपात सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी।











