‎राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त होने पर सख्त नियम लागू, चार घंटे में नहीं बदला तो लगेगा जुर्माना

‎राजधानी दिल्ली में लगे 500 राष्ट्रीय ध्वजों का रखरखाव को लेकर अब लोक निर्माण विभाग अब गंभीर नजर आ रहा है।

‎राजधानी दिल्ली में लगे 500 राष्ट्रीय ध्वजों का रखरखाव को लेकर अब लोक निर्माण विभाग अब गंभीर नजर आ रहा है।अब दिल्ली में लगे राष्ट्रीय ध्वजों का रख-रखाव पहले से बेहतर होगा। लोक निर्माण विभाग ने इनके रखरखाव के लिए नई एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है।


‎सख्त नियम और शर्तें
‎बता दें कि लोक निर्माण विभाग को विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त और फटे राष्ट्रीय ध्वज फहरने की शिकायतें मिली। जिसको देखते हुए विभाग ने इस बार नियम और शर्तें सख्त की हैं। इन नई शर्तों के तहत किसी स्थान पर क्षतिग्रस्त ध्वज को शिकायत मिलने के चार घंटे के अंदर नहीं बदला गया तो एजेंसी पर तीन हजार रुपये प्रति घंटे प्रति ध्वज की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

‎10 हजार रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना
‎पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नई एजेंसी को दो साल के लिए काम दिया जाएगा। उसे ध्वजों से संबंधित शिकायतों के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन स्थापित करनी होगी। वहीं इस ‎हेल्पलाइन को लेकर एक बोर्ड ध्वज के खंभे पर लगाना होगा। साथ ही हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का निपटारा चार घंटे के अंदर ही करना अनिवार्य होगा। साथ ही शिकायतों का रिकॉर्ड रखना होगा, ऐसा न करने पर 10 हजार रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना लगेगा।

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