SIR के तहत 30 सितंबर तक जमा होंगे गणना प्रपत्र, फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम

SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिन भी मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं करवाए हैं वो अभी भी अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं।

SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिन भी मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं करवाए हैं वो अभी भी अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं। इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से दी गई है। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का चरण जारी है। इस चरण में मतदाता निर्धारित घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भर सकते हैं। जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दी जानकारी
इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची और अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (एएसडीडी) सूची को लेकर प्रिंट और सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों में उठाए सवालों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। 30 जून से 17 अगस्त तक बीएलओ ने घर-घर जाकर पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र वितरित किए और इस दौरान मतदाताओं का सत्यापन किया गया। जो मतदाता अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले या वहां से स्थानांतरित पाए गए, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एएसडीडी श्रेणी में रखा गया। बीएलओ ने घर-घर सत्यापन शुरू करने से पहले बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को इसकी जानकारी दी थी और उनके साथ समय-समय पर बैठकें भी की थीं।

पांच श्रेणियों का जिक्र
वहीं कार्यालय के अनुसार जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र निर्धारित समय में नहीं मिल सके, उन्हें पांच श्रेणियों में रखा गया है। इनमें मृत्यु, अप्राप्य या अनुपस्थित, स्थाई रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित और अन्य श्रेणी शामिल हैं। वहीं किसी मतदाता को किसी खास कारण से संबंधित श्रेणी में रखने की जानकारी के लिए बीएलओ की ओर से अपलोड की गई बैठकों की कार्यवृत्त देखी जा सकती है।

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