राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। जिसे लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।
आयु के आधार पर होगा प्रवेश
स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अब शैक्षणिक सत्र के 01 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के लिए भी आयु सीमा निर्धारित की गई है।
किस कक्षा के लिए क्या आयु?
नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 3 वर्ष से ज्यादा और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। केजी-1 के लिए बच्चे की उम्र 4 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष से कम, केजी-2 5 वर्ष से ज्यादा और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा पहली में बच्चे की उम्र 6 वर्ष से ज्यादा और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं अगर इसके तहत कोई बच्चा 1 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन 01 जुलाई तक उसकी आवश्यक आयु पूरी हो जाती है, तो उसे अधिकतम तीन माह की छूट प्रदान करते हुए संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।
नियमों की उचित पालन के निर्देश
इस फैसले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग से अधिकारियों से नियमों की उचित पालन करने को कहा है। साथ ही इन नए नियमों को लोगों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है।











