पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक, फीस में नहीं कर पाएंगे 5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी

“पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026” को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।

पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब रोक लगने जा रही है। “पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026” को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अमेंडमेंट पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया है।

राज्यपाल का किया धन्यवाद
इस मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि “पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में हमारे द्वारा लिए गए अहम फैसले का समर्थन करने के लिए राज्यपाल का हार्दिक धन्यवाद। निजी स्कूलों की ओर से फीस के नाम पर किए जा रहे शोषण को रोकने के लिए हमारी सरकार की ओर से लाए गए “पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026″ पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।”

फीस पर नहीं होगी मनमानी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पोस्ट में लिखा की, “इस अध्यादेश के लागू होने के बाद, कोई भी निजी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा। कोई भी निजी स्कूल फीस में 5 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। हमारी सरकार शिक्षा को कारोबार नहीं बनने देगी, और हम आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं”।

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