हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, संपत्ति कर ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट

हरियाणा की नायब सरकार ने संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। नायब सरकार ने बकाया संपत्ति कर जमा करने पर पर ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है।

हरियाणा की नायब सरकार ने संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। नायब सरकार ने बकाया संपत्ति कर जमा करने पर पर ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है। 31 अगस्त तक एकमुश्त छूट की यह घोषणा की गई है।

किसे मिलेगा सुविधा का लाभ?
बता दें कि यह सुविधा उन करदाताओं को मिलेगी जो निर्धारित अवधि के अंदर अपना बकाया जमा करने के साथ अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण भी पूरा करेंगे। जो लोग निर्धारित अवधि के अंदर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे तो उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी। करदाताओं को छूट का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक बकाया राशि का भुगतान करना होगा साथ ही निर्धारित पोर्टल पर संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण भी कराना होगा।

लोगों को मिलेगी आर्थिक राहत
सरकार की इस घोषणा को लेकर अब नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि समय पर संपत्ति कर जमा करने से नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। नगर निगम के अनुसार यह योजना वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकायों पर लागू होगी।

संबंधित खबरें

स्टेट न्यूज़