मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लाने वाली है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा सैलरी का प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में सरकार ‘एमपी कोड ऑन एम्पॉवरिंग वर्क स्पेसेस, 2026’ विधेयक पेश करने जा रही है।
नियमित सैलरी से मिलेगी ज्यादा सैलरी
इस विधेयक के तहत नाइट में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित सैलरी से अधिक सैलरी देने का प्रावधान होगा। बता दें की इस विधेयक के तहत वेतन और काम के घंटों की कैलकुलेशन के लिए नाइट शिफ्ट के 1 घंटे को दिन के 1.5 घंटे के बराबर माना जाएगा और उसी आधार पर सैलरी तय होगी।
मानसून सत्र में पेश होगा प्रस्ताव
दरअसल यह प्रावधान अन्य देशों में नाइट-वर्क मॉडल की जांच के बाद करने का फैसला लिया गया है। अन्य देशों में नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को ज्यादा सैलरी दी जाती है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी इस प्रस्ताव वो मानसून सत्र में पेश करने वाली है।
24 घंटे खुले रहेंगे दुकान, ऑफिस
इसके तहत दुकानों, ऑफिसों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। वहीं प्रस्तावित विधेयक के तहत महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी।











