हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि दो महीने बढ़ाई

हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। फैसले के तहत इन कर्मचारियों की सेवा अवधि को दो महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।

31 अगस्त तक रहेगा सेवा विस्तार
बता दें कि 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक यह सेवा विस्तार प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसे लेकर निर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार यह सेवा विस्तार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।

राज्य सरकार के फैसले का स्वागत
गौरतलब है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून, 2026 तक बढ़ाई गई थीं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी सेवा विस्तार तभी लागू होगा जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 25 मार्च, 2025 के ज्ञापन संख्या 8018 में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों के पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है।

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